मसूरी:- त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सामग्रियों में मिलावट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मसूरी में मिठाई सहित खाद्य सामग्रियों के सेंपल लिए गये।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव ने बताया कि अभी तक तीन सेंपल लिए गये जिसमें एक सप्लाई वाहन था जिसमें पनीर व दूध का सेंपल लिया गया व अब लंढौर में एक मिठाई की दुकान में काजू कतली का सेंपल लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि त्योहार के समय मिलावट की अधिक संभावना रहती है जिसमें खपत अधिक होने के साथ ही बाहरी राज्यों से भी माल मंगाया जाता है ऐसे में खतरा बना रहता है। उन्होने कहा कि सेंपल लैब भेजा जाता है जिसमें सब स्टैर्ण्ड व एक अनसेफ आता है स्टैर्ण्ड में कम मिलावट मानी जाती है, वहीं अनसेफ में खतरा होता है, जिनका सेंपल लेकर मामला पाये जाने पर कोर्ट में भेजा जाता है जिसमें खतरे वाले मिलावट का मामला सीजेएम कोर्ट व कम खतरे वाला मामला एडीएम की कोर्ट में जाता है, स्टैर्ण्ड में जुर्माना का प्रावधान है जबकि अनसेफ में सजा व जुर्माना हो सकता है। उन्होंने दुकानदारों से खासकर मिठायी वालों को चेताया कि जो भी मिठाई बनाये उसके यूजबाई डेट लिखे व जो भी खाद्य पदार्थ उसमें मिलाये जा रहे है वह सही होने के साथ गुणवत्ता युक्त होने चाहिए। मौके पर मौजूद व्यापार संघ के महांमंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा रूटीन चैकिंग की गयी जो हर वर्ष त्योहारी सीजन में किया जाता है, जिसमें व्यापार संघ पूरा सहयोग करता है ताकि जो भी सामान ग्राहक खरीदें वह गुणवत्ता युक्त हो वहीं मिठाई बनाने वालों को भी निर्देश देते है कि जो भी सामान मिठाई में मिलाया जाता है वह उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए व जो सामान खरीदते है वह भी गुणवत्ता वाला होना चाहिए ताकि ग्राहक को अच्छा सामान मिल सके। इस मौके पर उपाध्यक्ष अतुल अग्रवाल, व कोषाध्यक्ष नागेद्र उनियाल भी मौजूद रहे।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव ने बताया कि अभी तक तीन सेंपल लिए गये जिसमें एक सप्लाई वाहन था जिसमें पनीर व दूध का सेंपल लिया गया व अब लंढौर में एक मिठाई की दुकान में काजू कतली का सेंपल लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि त्योहार के समय मिलावट की अधिक संभावना रहती है जिसमें खपत अधिक होने के साथ ही बाहरी राज्यों से भी माल मंगाया जाता है ऐसे में खतरा बना रहता है। उन्होने कहा कि सेंपल लैब भेजा जाता है जिसमें सब स्टैर्ण्ड व एक अनसेफ आता है स्टैर्ण्ड में कम मिलावट मानी जाती है, वहीं अनसेफ में खतरा होता है, जिनका सेंपल लेकर मामला पाये जाने पर कोर्ट में भेजा जाता है जिसमें खतरे वाले मिलावट का मामला सीजेएम कोर्ट व कम खतरे वाला मामला एडीएम की कोर्ट में जाता है, स्टैर्ण्ड में जुर्माना का प्रावधान है जबकि अनसेफ में सजा व जुर्माना हो सकता है। उन्होंने दुकानदारों से खासकर मिठायी वालों को चेताया कि जो भी मिठाई बनाये उसके यूजबाई डेट लिखे व जो भी खाद्य पदार्थ उसमें मिलाये जा रहे है वह सही होने के साथ गुणवत्ता युक्त होने चाहिए। मौके पर मौजूद व्यापार संघ के महांमंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा रूटीन चैकिंग की गयी जो हर वर्ष त्योहारी सीजन में किया जाता है, जिसमें व्यापार संघ पूरा सहयोग करता है ताकि जो भी सामान ग्राहक खरीदें वह गुणवत्ता युक्त हो वहीं मिठाई बनाने वालों को भी निर्देश देते है कि जो भी सामान मिठाई में मिलाया जाता है वह उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए व जो सामान खरीदते है वह भी गुणवत्ता वाला होना चाहिए ताकि ग्राहक को अच्छा सामान मिल सके। इस मौके पर उपाध्यक्ष अतुल अग्रवाल, व कोषाध्यक्ष नागेद्र उनियाल भी मौजूद रहे।

