मसूरी:- नगर पालिका सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में नगर पालिका कर्मचारियों के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें साइबर क्राइम सहित पालिका के अधिनियमों व जरूरतमंदों को न्याय विभाग के माध्यम से निःशुल्क मदद के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा ने विस्तार से पालिका कर्मियों व अधिकारियों को कानून की जानकारी दी व कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत समाज के सभी वर्गो के बीच व सरकारी उपक्रमों में जाकर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है,जो गरीब होते है, उनके उन्हें निःशुल्क कानूनी मदद की जाती है ताकि वह न्याय से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है हर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति अलग होने के कारण कानून भी इसी हिसाब से बनाये गये है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज सैली ने साइबर क्राइम के बारे में बताया व कहा कि देश में आये दिन विभिन्न प्रकार के अपराध हो रहे है उससे किस तरह बचा जा सकता है, वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक मेहरोत्रा ने कहा कि आम जनता व नगर पालिका का हर रोज का संबंध है ऐसे में नगर पालिका के उपनियमों की जानकारी होनी चाहिए व उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। उन्हांने यह भी कहाकि ऐसे कार्यक्रम में पालिका सभासदों को भी शामिल होना चाहिए था ताकि वह जनता की आवाज व उनकी समस्स्याओं को पालिका में रख सकें जिससे उनके अधिकारों का हनन न हो। कार्यक्रम का संचालन पालिका कार्यालय अधीक्षक चंद्रप्रकाश बडोनी ने किया। इस मौके पर कर अधीक्षक अनिरूद्ध सिह चौधरी सहित पालिका के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

