खानपुर विधायक पत्रकार उमेश शर्मा की विधायकी पर लटकी तलवार, 23मार्च को हाईकोर्ट मे होगा फैसला.

हरिद्वार- हरिद्वार की खानपुर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक उमेश शर्मा के विधायक की विधायकी पर शपथ ग्रहण से पहले ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में विधायक पर नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में महत्वपूर्ण तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। होली के दिन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और अगले तारीख 23 मार्च तय की गई है। नवनिर्वाचित विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर होने से उनके समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में निर्दलीय विधायक को शपथ लेने से रोकने की भी मांग की गई है।

जनता कैबिनेट पार्टी के अध्यक्ष भावना पांडे व लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर विधानसभा सीट से चुने गए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि खानपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार शर्मा ने नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र में महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए हैं। याचिका में उमेश के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 अपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है और मुख्य अपराधों को छिपाया गया है। इसलिए उन्हें विधायक की शपथ लेने से रोका जाए। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में चुनाव आयोग को उमेश शर्मा के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए जाने की मांग भी की गई है। बताया गया है कि शुक्रवार को होली आकाश के बावजूद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई की गई। बताया गया है कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पर्याप्त तथ्य कोर्ट में नहीं दे सके जिस पर कोर्ट ने याचिका की पोशनियता पर सवाल उठाया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा है। जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 23 मार्च की है। नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा का मामला हाईकोर्ट में चले जाने के चलते उनके समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिसको लेकर उनके समर्थकों की निगाहें 23 तारीख को होने वाली सुनवाई पर टिक गई है।

उमेश ने हराया था बसपा के रविन्द्र व भाजपा की देवयानी को

खानपुर विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार शर्मा ने बसपा के रविंद्र पनियाला व भाजपा के रानी देवयानी को हराया था। उमेश कुमार ने चुनाव जीतकर सभी को चैंका दिया था। इस चुनाव में उमेश कुमार ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बसपा के रविंद्र पनियाला को 6852 मतों से हराया था। जबकि भाजपा प्रत्याशी रानी देवयानी व कांग्रेस के सुभाष चैधरी को तीसरे व चैथे नंबर पर संतोष करना पड़ा था।बताते चलें खानपुर विधानसभा 2012 में वजूद में आई थी तभी से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का इस सीट पर दबदबा चला आ रहा था और वह लगातार जीत हासिल कर विधानसभा पहुंच रहे थे।

One thought on “खानपुर विधायक पत्रकार उमेश शर्मा की विधायकी पर लटकी तलवार, 23मार्च को हाईकोर्ट मे होगा फैसला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *