मसूरी:-मण्डल एवं उपायुक्त खाद्य संरक्षा मुख्यालय के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के प्राविधानों के अनुसार मसूरी में विभाग ने औचक निरीक्षण किया व विभिन्न प्रतिष्ठानों में मिलावट को रोकने के लिए सेंपल लिए। 20 से अधिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर 6 नमूने जांच हेतु लिए गए। जिसमें डेयरी, होटल, रिर्साेट ,रेस्टोरेंट के किचन एवं स्टोरेज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य लाइसेंस, खाद्य पदार्थों का रख-रखाव, हाईजिन अवस्था , दूध का एक नमूना वाहन से, दो खुले पनीर, सूजी, आदि के नमूने लिए गये। पिक्चर पैलेस से एक, आशियाना होटल कैमल बैंक रोड से एक ,किंक्रेग से शीतल पेय के दो, सहित कुल 06 नमुने जांच हेतु लिये गये। जांच में संग्रहित वस्तुओं को खाद्य विश्लेषणशाला रुद्रपुर जांच हेतु भेजा जायेगा। इस अभियान में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, मसाले, तेल, घी आदि के नमूने लिए। वहीं थोक विक्रेताओं, मिष्ठान भण्डारों आदि के लाइसेंस की वैधता, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, भण्डार की स्थिति व हाइजिन मानक भी चैक किये गये, सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य लाइसेंस धारी आपूर्ति से ही खाद्य सामाग्री क्रय करने की शख्त हिदायत दी गई। वहीं दुकानों में शिकायत हेतु विभागीय टोल फ्री० न० 18001804246 को अनिर्वाय रूप से प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे आगामी पर्यटक सीजन में आम उपभोक्ता रवाद्य सामाग्री में मिलावट से सम्बन्धि शिकायत दर्ज करा सके। जांच की कार्यवाही अग्रिम कार्य दिवसों में भी लगातार जारी रहेगी तथा विशेष निगरानी एवं पर्यवेक्षण की कार्यवाही लगातार जारी रखते हुए कठोरतम कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जायेगी। टीम में उपायुक्त खाद्य संरक्षा जी सी कण्डवाल, उपायुक्त गढ़वाल मण्डल आरएस रावत, अभिहित अधिकारी पीसी जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह, संजय तिवारी, मंजू रावत एवं विजिलेंस से . जगदीश रतूड़ी, योगेन्द्र नेगी साम्मलित रहें।
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