मसूरी -उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग देहरादून ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सचिव को नोटिस जारी कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों का पालन ना करने के संबंध में 4 हफ्तों के भीतर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ।
सामाजिक कार्यकर्ता राकेश अग्रवाल द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर आमजन के साथ अपने ही बने नियमों का पालन करने में असमर्थता का आरोप लगाया है। राकेश अग्रवाल ने कहा कि मसूरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवसायिक निर्माण प्रतिबंधित है । मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण घरेलू नक्शे कुछ शर्तों के साथ पास कर देता है परंतु शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई नहीं करता हैै। जिसके एवज़ में प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी बडे भ्रष्टाचार को अंजाम देते है। उन्होंने कहा कि इन दिनो मसूरी में बिना किसी रोक टोक के विभिन्न क्षेत्रों में पहाडों को काट कर निर्माण किया जा रहा है परन्तु प्राधिकरण के अधिकारी मात्र चालान काटकर इतिश्री कर रहें है। प्राधिकरण के नियमों के अनुसार स्वीकृति मानचित्र के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जाती है, परन्तु इसका भी प्राधिकरण पालन नहीं कर रहा है और घरेलू नक्शे पास कराकर होटल और व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहे हैं इसको लेकर लगातार शिकायत की जा रही है, जबकि 1996 से 2021 तक करीब 100 से 150 घरेलू नक्शे पास किए गए हैं वही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नियम के अनुसार घरेलू मानचित्र पर व्यावसायिक होटल लॉज आदि के रूप में प्रयोग करने पर भवन को सील किऐ जाने का प्रावधान है, अभी तक एक भी नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर प्राधिकरण के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होने आयोग से शिकायत कर प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों से जवाब तय करने के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरी शिकायत का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चंद शर्मा ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव को नोटिस देकर 4 हफ्तों के भीतर आख्या उत्तराखण्ड प्रस्तृत करने के निर्देश दिए हैं।