नगर पालिका ने संपत्ति कर बकायादारों को नोटिस जारी करने शुरू किए।
मसूरी:-नगर पालिका परिषद मसूरी ने संपत्ति कर वसूली को तेज करते हुए बकायादारों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। जिसके तहत पहले दिन 3715 बकायादारों में से 95 लोगों को नोटिस दिया गया है।
नगर पालिका कर अधीक्षक विनय प्रताप सिंह ने बताया कि नगर पालिका ने संपत्ति कर वसूली अभियान तेज कर दिया है जिसके तहत बकायादारों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शहर को चार जोन में बांटा गया है जिसमें पहले जोन में 529 बकायादारों में से 55 नोटिस बनाये गये जिसमें से 30 को नोटिस प्रेषित किया गया वहीं जोन नंबर दो में 412 बकायादारों के 50 नोटिस बनाये गये जिसमें से 20 को प्रेषित किया गया वहीं जोन नंबर तीन में 857 बकायादारों में 75 नोटिस बनाये गये जिसमें 25 को नोटिस प्रेषित किए गये इसी क्रम में जोन नंबर चार में 1953 बकायादारों में 80 नोटिस बनाये गये जिसमें 20 को नोटिस प्रेषित किए जा चुके हैं। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि फोर्ट रिजोर्ट स्थित 19 फ्लेट स्वामियों को 19 लाख रूपये के बकाये का नोटिस प्रेषित किया गया व तय तिथि तक संपत्ति कर जमा न करने पर नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 169, 170, 171 के तहत कुर्की व नीलामी कर संपत्ति कर की वसूली करेगी।
मसूरी:-नगर पालिका परिषद मसूरी ने संपत्ति कर वसूली को तेज करते हुए बकायादारों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। जिसके तहत पहले दिन 3715 बकायादारों में से 95 लोगों को नोटिस दिया गया है।
नगर पालिका कर अधीक्षक विनय प्रताप सिंह ने बताया कि नगर पालिका ने संपत्ति कर वसूली अभियान तेज कर दिया है जिसके तहत बकायादारों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शहर को चार जोन में बांटा गया है जिसमें पहले जोन में 529 बकायादारों में से 55 नोटिस बनाये गये जिसमें से 30 को नोटिस प्रेषित किया गया वहीं जोन नंबर दो में 412 बकायादारों के 50 नोटिस बनाये गये जिसमें से 20 को प्रेषित किया गया वहीं जोन नंबर तीन में 857 बकायादारों में 75 नोटिस बनाये गये जिसमें 25 को नोटिस प्रेषित किए गये इसी क्रम में जोन नंबर चार में 1953 बकायादारों में 80 नोटिस बनाये गये जिसमें 20 को नोटिस प्रेषित किए जा चुके हैं। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि फोर्ट रिजोर्ट स्थित 19 फ्लेट स्वामियों को 19 लाख रूपये के बकाये का नोटिस प्रेषित किया गया व तय तिथि तक संपत्ति कर जमा न करने पर नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 169, 170, 171 के तहत कुर्की व नीलामी कर संपत्ति कर की वसूली करेगी।